8वां वेतन आयोग और पश्चिम बंगाल के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें पश्चिम बंगाल में तैनात लोग भी हैं। पश्चिम बंगाल के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी
पश्चिम बंगाल का अपना वेतन आयोग होता है। वेतन 'पश्चिम बंगाल सेवा (वेतन एवं भत्ता संशोधन) नियम, 2019' (रोपा 2019) के तहत है। ये 1 जनवरी 2016 से नोशनल (सैद्धांतिक) रूप से और 1 जनवरी 2020 से असल लाभ के साथ लागू हुए (वित्त विभाग का ज्ञापन 6472-F(P2), 2 दिसंबर 2019)। यह राज्य का अपना वेतन ढांचा है, केंद्र का पे मैट्रिक्स नहीं। स्रोत
पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का DA: 38%, 1 अक्टूबर 2026 से। स्रोत रोपा 2019 के संशोधित मूल वेतन का 38%। मूल वेतन का आधार अलग होने से इसकी तुलना केंद्र के 60% से नहीं हो सकती। जो कर्मचारी अभी 5वें (राज्य) वेतन आयोग वाले पुराने ढांचे पर हैं, और रोपा 2009 वाली पेंशन पाने वाले पेंशनर, उन्हें 223% मिलेगा। पश्चिम बंगाल अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती।
आदेश: वित्त विभाग (ऑडिट शाखा) का ज्ञापन संख्या 2834-F(P2), दिनांक 4 अगस्त 2026: 1.10.2026 से संशोधित मूल वेतन का 38%
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: पश्चिम बंगाल ने वित्त विभाग के प्रस्ताव संख्या 2657-F(P1), 22 जुलाई 2026 से अपना 7वां वेतन आयोग बनाया है। अध्यक्ष नवीन प्रकाश, आईएएस (सेवानिवृत्त) हैं, जिन्हें 29 जुलाई 2026 के प्रस्ताव 2760-F(P1) से अतनु चक्रवर्ती की जगह नियुक्त किया गया। सदस्य डॉ. पार्थ मुखोपाध्याय और डॉ. पार्थ प्रतिम पाल हैं, और सदस्य सचिव देवी प्रसाद करणम, आईएएस। रिपोर्ट यथासंभव छह महीने में देनी है। इसकी शर्तों में लिखा है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग पर भारत सरकार के फ़ैसले को भी ध्यान में रखा जा सकता है। आयोग 31 अक्टूबर 2026 तक सिर्फ़ अपनी वेबसाइट से ज्ञापन ले रहा है। स्रोत
पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
पश्चिम बंगाल की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: कोलकाता, हावड़ा।
केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →
क्या 8वां वेतन आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; पश्चिम बंगाल अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: पश्चिम बंगाल ने वित्त विभाग के प्रस्ताव संख्या 2657-F(P1), 22 जुलाई 2026 से अपना 7वां वेतन आयोग बनाया है। अध्यक्ष नवीन प्रकाश, आईएएस (सेवानिवृत्त) हैं, जिन्हें 29 जुलाई 2026 के प्रस्ताव 2760-F(P1) से अतनु चक्रवर्ती की जगह नियुक्त किया गया। सदस्य डॉ. पार्थ मुखोपाध्याय और डॉ. पार्थ प्रतिम पाल हैं, और सदस्य सचिव देवी प्रसाद करणम, आईएएस। रिपोर्ट यथासंभव छह महीने में देनी है। इसकी शर्तों में लिखा है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग पर भारत सरकार के फ़ैसले को भी ध्यान में रखा जा सकता है। आयोग 31 अक्टूबर 2026 तक सिर्फ़ अपनी वेबसाइट से ज्ञापन ले रहा है।
पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का DA: 38%, 1 अक्टूबर 2026 से। रोपा 2019 के संशोधित मूल वेतन का 38%। मूल वेतन का आधार अलग होने से इसकी तुलना केंद्र के 60% से नहीं हो सकती। जो कर्मचारी अभी 5वें (राज्य) वेतन आयोग वाले पुराने ढांचे पर हैं, और रोपा 2009 वाली पेंशन पाने वाले पेंशनर, उन्हें 223% मिलेगा। पश्चिम बंगाल अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती। आदेश: वित्त विभाग (ऑडिट शाखा) का ज्ञापन संख्या 2834-F(P2), दिनांक 4 अगस्त 2026: 1.10.2026 से संशोधित मूल वेतन का 38%
केंद्र सरकार के HRA के लिए पश्चिम बंगाल के कौन से शहर X या Y हैं?
कोलकाता (X), आसनसोल (Y), सिलीगुड़ी (Y), दुर्गापुर (Y)। बाकी सब Z।