8th Pay Status

8वां वेतन आयोग और मध्य प्रदेश के कर्मचारी

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें मध्य प्रदेश में तैनात लोग भी हैं। मध्य प्रदेश के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।

जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।

मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी

मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के तहत वेतन मिलता है। यह राज्य का सातवां वेतनमान है। वित्त विभाग ने ये नियम 20 जुलाई 2017 को अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1/2016/नियम/चार से जारी किए और ये 1 जनवरी 2016 से लागू माने गए। ढांचा केंद्र के सातवें वेतन आयोग जैसा है: पुराने मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके वेतन मैट्रिक्स के लेवल में वेतन तय होता है। लेकिन लेवल राज्य के अपने वेतन बैंड और ग्रेड पे से जुड़े हैं, इसलिए राशियां केंद्र के मैट्रिक्स से हूबहू नहीं मिलतीं (जैसे राज्य का लेवल 1 15,500 रुपये से शुरू होता है)। नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के बकाया पर अलग आदेश होंगे। स्रोत

मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA: 58%, 1 जुलाई 2025 से। स्रोत 22 अक्टूबर 2026 तक वित्त विभाग की वेबसाइट पर सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए यही सबसे नया महंगाई भत्ता आदेश है। केंद्र में 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 60% है, लेकिन वित्त विभाग की आदेश सूची में 22 अक्टूबर 2026 तक राज्य कर्मचारियों के लिए 60% का कोई आदेश नहीं था। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए 15 अप्रैल 2026 को अलग आदेश जारी हुआ।
आदेश: वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक F 4-1/2026/Niyam/Char, दिनांक 2 अप्रैल 2026: सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से 55% से बढ़कर 58%; नकद लाभ 1 अप्रैल 2026 से, मई 2026 के वेतन के साथ; 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 का बकाया मई से अक्टूबर 2026 तक छह बराबर किस्तों में

राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: राज्य कर्मचारियों के लिए नए (आठवें) वेतन पुनरीक्षण हेतु अभी तक कोई राज्य वेतन आयोग घोषित नहीं हुआ है। 13 अक्टूबर 2026 को वित्त विभाग ने राज्य के कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मलय श्रीवास्तव हैं (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 309)। आयोग के विचारणीय विषय 12 दिसंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार ही रहेंगे। आदेश के अनुसार आयोग दूसरे राज्यों और केंद्र के समकक्ष पदों के वेतनमान से तुलना करेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेगा। आदेश में इसे वेतन आयोग नहीं कहा गया है और वेतनमान बदलने की कोई बात नहीं है। वित्त विभाग के 6 अगस्त 2026 के बजट परिपत्र में विभागों से 2027-28, 2028-29 और 2029-30 के लिए महंगाई भत्ता वेतन मद की राशि का 78%, 88% और 98% मानकर बजट बनाने को कहा गया है। ये बजट अनुमान हैं, महंगाई भत्ते की घोषित दरें नहीं। परिपत्र में वेतन पुनरीक्षण का कोई जिक्र नहीं है। स्रोत

मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारी

केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:

मध्य प्रदेश की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।

CGHS यहाँ उपलब्ध है: ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर।

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क्या 8वां वेतन आयोग मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?

अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; मध्य प्रदेश अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: राज्य कर्मचारियों के लिए नए (आठवें) वेतन पुनरीक्षण हेतु अभी तक कोई राज्य वेतन आयोग घोषित नहीं हुआ है। 13 अक्टूबर 2026 को वित्त विभाग ने राज्य के कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मलय श्रीवास्तव हैं (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 309)। आयोग के विचारणीय विषय 12 दिसंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार ही रहेंगे। आदेश के अनुसार आयोग दूसरे राज्यों और केंद्र के समकक्ष पदों के वेतनमान से तुलना करेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेगा। आदेश में इसे वेतन आयोग नहीं कहा गया है और वेतनमान बदलने की कोई बात नहीं है। वित्त विभाग के 6 अगस्त 2026 के बजट परिपत्र में विभागों से 2027-28, 2028-29 और 2029-30 के लिए महंगाई भत्ता वेतन मद की राशि का 78%, 88% और 98% मानकर बजट बनाने को कहा गया है। ये बजट अनुमान हैं, महंगाई भत्ते की घोषित दरें नहीं। परिपत्र में वेतन पुनरीक्षण का कोई जिक्र नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?

मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA: 58%, 1 जुलाई 2025 से। 22 अक्टूबर 2026 तक वित्त विभाग की वेबसाइट पर सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए यही सबसे नया महंगाई भत्ता आदेश है। केंद्र में 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 60% है, लेकिन वित्त विभाग की आदेश सूची में 22 अक्टूबर 2026 तक राज्य कर्मचारियों के लिए 60% का कोई आदेश नहीं था। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए 15 अप्रैल 2026 को अलग आदेश जारी हुआ। आदेश: वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक F 4-1/2026/Niyam/Char, दिनांक 2 अप्रैल 2026: सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से 55% से बढ़कर 58%; नकद लाभ 1 अप्रैल 2026 से, मई 2026 के वेतन के साथ; 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 का बकाया मई से अक्टूबर 2026 तक छह बराबर किस्तों में

केंद्र सरकार के HRA के लिए मध्य प्रदेश के कौन से शहर X या Y हैं?

ग्वालियर (Y), इंदौर (Y), भोपाल (Y), जबलपुर (Y), उज्जैन (Y)। बाकी सब Z।