8वां वेतन आयोग और झारखंड के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें झारखंड में तैनात लोग भी हैं। झारखंड के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
झारखंड सरकार के कर्मचारी
झारखंड केंद्र के सातवें वेतन आयोग के पैटर्न पर चलता है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18 जनवरी 2017 से राज्य कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन पुनरीक्षण दिया गया, जो केंद्र के अनुरूप है। राज्य के महंगाई भत्ते के आदेश इसे 'पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां केंद्रीय वेतनमान)' कहते हैं, और इसी संकल्प की कंडिका 9 में महंगाई भत्ता केंद्र के अनुरूप देने की बात है। स्रोत
झारखंड सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। स्रोत सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60% महंगाई भत्ता, जो पहले 58% था। यह केंद्र की दर के बराबर है। महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर मिलता है, विशेष या वैयक्तिक वेतन पर नहीं। छठे और पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए उसी दिन अलग आदेश जारी हुए। 22 अक्टूबर 2026 तक केंद्र ने 1 जुलाई 2026 का महंगाई भत्ता घोषित नहीं किया था, इसलिए राज्य का नया आदेश अभी अपेक्षित नहीं था।
आदेश: वित्त विभाग का संकल्प, पत्रांक 33/F (DA/DR)-54/2017-1817/F, दिनांक 09.06.2026, कैबिनेट स्वीकृति 27.05.2026, मद संख्या 15: सातवें वेतनमान पर महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़कर 60%
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: झारखंड के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन पुनरीक्षण या राज्य वेतन आयोग का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला। 1 जुलाई 2026 को वित्त विभाग ने राजस्व पर्षद के सदस्य की अध्यक्षता में छह सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जो सेवा संघों की उठाई वेतन विसंगति, एमएसीपी और सेवा शर्तों में एकरूपता के मामलों पर सुझाव देगी। यह वेतन आयोग नहीं है। स्रोत
झारखंड में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
झारखंड की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: रांची।
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क्या 8वां वेतन आयोग झारखंड सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; झारखंड अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: झारखंड के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन पुनरीक्षण या राज्य वेतन आयोग का कोई सरकारी आदेश हमें नहीं मिला। 1 जुलाई 2026 को वित्त विभाग ने राजस्व पर्षद के सदस्य की अध्यक्षता में छह सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जो सेवा संघों की उठाई वेतन विसंगति, एमएसीपी और सेवा शर्तों में एकरूपता के मामलों पर सुझाव देगी। यह वेतन आयोग नहीं है।
झारखंड सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
झारखंड सरकार के कर्मचारियों का DA: 60%, 1 जनवरी 2026 से। सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60% महंगाई भत्ता, जो पहले 58% था। यह केंद्र की दर के बराबर है। महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर मिलता है, विशेष या वैयक्तिक वेतन पर नहीं। छठे और पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए उसी दिन अलग आदेश जारी हुए। 22 अक्टूबर 2026 तक केंद्र ने 1 जुलाई 2026 का महंगाई भत्ता घोषित नहीं किया था, इसलिए राज्य का नया आदेश अभी अपेक्षित नहीं था। आदेश: वित्त विभाग का संकल्प, पत्रांक 33/F (DA/DR)-54/2017-1817/F, दिनांक 09.06.2026, कैबिनेट स्वीकृति 27.05.2026, मद संख्या 15: सातवें वेतनमान पर महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़कर 60%
केंद्र सरकार के HRA के लिए झारखंड के कौन से शहर X या Y हैं?
जमशेदपुर (Y), धनबाद (Y), रांची (Y), बोकारो स्टील सिटी (Y)। बाकी सब Z।