8th Pay Status

8वां वेतन आयोग और असम के कर्मचारी

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें असम में तैनात लोग भी हैं। असम के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।

जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।

असम सरकार के कर्मचारी

असम का अपना राज्य वेतन आयोग होता है और वह केंद्र के 7वें वेतन आयोग वाला पे मैट्रिक्स नहीं अपनाता। वेतन 'असम सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 2017' [A.S.(ROP) Rules, 2017] के तहत मिलता है। ये नियम 7वें असम वेतन एवं उत्पादकता वेतन आयोग (रिपोर्ट 18 नवंबर 2016) की रिपोर्ट पर वित्त (वेतन अनुसंधान इकाई) विभाग के संकल्प संख्या FPC.1/2017/Pt/1, दिनांक 17 मार्च 2017 के साथ जारी हुए। नया वेतन 1 अप्रैल 2016 से लागू है। असम ने पे बैंड और ग्रेड पे वाली व्यवस्था बनाए रखी है: 5 पे बैंड और 24 ग्रेड पे, जिसमें मूल वेतन 15,900 रुपये से 1,30,000 रुपये तक है। स्रोत

असम सरकार के कर्मचारियों का DA: 60% (16 जून 2026 के आदेश से 'तत्काल प्रभाव से'; बढ़ी दर जून 2026 के वेतन से देय)। स्रोत असम के 16 जून 2026 के आदेश में महंगाई भत्ता 'तत्काल प्रभाव से' 60% किया गया है, जो जून 2026 के वेतन के साथ जुलाई 2026 में देय है। केंद्र ने 60% की दर 1 जनवरी 2026 से दी है, लेकिन असम के आदेश में न कोई पिछली तारीख है और न बकाया का जिक्र। इससे पहले 1 जुलाई 2025 से 58% था (22 अक्टूबर 2025 का आदेश)। 1 जुलाई 2026 से केंद्र की नई किस्त 22 अक्टूबर 2026 तक घोषित नहीं हुई थी, इसलिए राज्य का अगला आदेश बाद में आ सकता है। असम अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती।
आदेश: वित्त (Estt-A) विभाग का कार्यकारी आदेश संख्या FEG.2498/2017/431, दिनांक 16 जून 2026: A.S.(ROP) Rules, 2017 वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता/राहत 'तत्काल प्रभाव से' 2% बढ़कर मूल वेतन/मूल पेंशन का 60%, जो जून 2026 के वेतन/पेंशन के साथ जुलाई 2026 में देय है। इससे पहले: कार्यकारी आदेश संख्या FEG.2498/2017/418, दिनांक 22 अक्टूबर 2025, 01-07-2025 से 58%।

राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: असम ने केंद्र के 8वें वेतन आयोग से अलग अपना राज्य वेतन आयोग बनाया है। वित्त (वेतन अनुसंधान इकाई) विभाग के संकल्प eCF No. 675050/491, दिनांक 23 फरवरी 2026 से राज्यपाल ने '8वां असम वेतन आयोग, 2026' बनाया है। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुभाष चंद्र दास हैं और वित्त (PRU) विभाग के सचिव सदस्य सचिव हैं। आयोग राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, UGC/AICTE/तकनीकी वेतनमान वाले पद और शेट्टी आयोग/SNJPC वेतन वाले न्यायिक अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं)। उसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आने पर उन्हें भी ध्यान में रखना है। रिपोर्ट गठन से 18 महीने के भीतर देने को कहा गया है, जब तक सरकार समय न बढ़ाए। संकल्प में यह नहीं लिखा कि नया वेतन किस तारीख से लागू होगा। स्रोत

असम में केंद्र सरकार के कर्मचारी

केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:

असम की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।

CGHS यहाँ उपलब्ध है: गुवाहाटी।

केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →

क्या 8वां वेतन आयोग असम सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?

अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; असम अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: असम ने केंद्र के 8वें वेतन आयोग से अलग अपना राज्य वेतन आयोग बनाया है। वित्त (वेतन अनुसंधान इकाई) विभाग के संकल्प eCF No. 675050/491, दिनांक 23 फरवरी 2026 से राज्यपाल ने '8वां असम वेतन आयोग, 2026' बनाया है। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुभाष चंद्र दास हैं और वित्त (PRU) विभाग के सचिव सदस्य सचिव हैं। आयोग राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, UGC/AICTE/तकनीकी वेतनमान वाले पद और शेट्टी आयोग/SNJPC वेतन वाले न्यायिक अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं)। उसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आने पर उन्हें भी ध्यान में रखना है। रिपोर्ट गठन से 18 महीने के भीतर देने को कहा गया है, जब तक सरकार समय न बढ़ाए। संकल्प में यह नहीं लिखा कि नया वेतन किस तारीख से लागू होगा।

असम सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?

असम सरकार के कर्मचारियों का DA: 60% (16 जून 2026 के आदेश से 'तत्काल प्रभाव से'; बढ़ी दर जून 2026 के वेतन से देय)। असम के 16 जून 2026 के आदेश में महंगाई भत्ता 'तत्काल प्रभाव से' 60% किया गया है, जो जून 2026 के वेतन के साथ जुलाई 2026 में देय है। केंद्र ने 60% की दर 1 जनवरी 2026 से दी है, लेकिन असम के आदेश में न कोई पिछली तारीख है और न बकाया का जिक्र। इससे पहले 1 जुलाई 2025 से 58% था (22 अक्टूबर 2025 का आदेश)। 1 जुलाई 2026 से केंद्र की नई किस्त 22 अक्टूबर 2026 तक घोषित नहीं हुई थी, इसलिए राज्य का अगला आदेश बाद में आ सकता है। असम अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती। आदेश: वित्त (Estt-A) विभाग का कार्यकारी आदेश संख्या FEG.2498/2017/431, दिनांक 16 जून 2026: A.S.(ROP) Rules, 2017 वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता/राहत 'तत्काल प्रभाव से' 2% बढ़कर मूल वेतन/मूल पेंशन का 60%, जो जून 2026 के वेतन/पेंशन के साथ जुलाई 2026 में देय है। इससे पहले: कार्यकारी आदेश संख्या FEG.2498/2017/418, दिनांक 22 अक्टूबर 2025, 01-07-2025 से 58%।

केंद्र सरकार के HRA के लिए असम के कौन से शहर X या Y हैं?

गुवाहाटी (Y)। बाकी सब Z।