8वां वेतन आयोग और आंध्र प्रदेश के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें आंध्र प्रदेश में तैनात लोग भी हैं। आंध्र प्रदेश के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 23 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारी
आंध्र प्रदेश केंद्र के 7वें वेतन आयोग वाला पे मैट्रिक्स नहीं अपनाता। राज्य का अपना वेतन पुनरीक्षण आयोग (PRC) होता है। अभी वेतन 'संशोधित वेतनमान 2022' (RPS 2022) के तहत मिलता है, जो 11वें PRC की रिपोर्ट पर वित्त विभाग के आदेश G.O.Ms.No.1, दिनांक 17 जनवरी 2022 से लागू हुआ। इसका मास्टर स्केल 20,000 रुपये से 1,79,000 रुपये तक है। इसी आदेश के अनुसार नया वेतनमान 1 जुलाई 2018 से नोशनल (सैद्धांतिक) रूप से लागू माना गया, उस दिन का 30.392% महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिलाया गया और 23% फिटमेंट दिया गया; आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2020 से गिना गया और नकद भुगतान जनवरी 2022 के वेतन से शुरू हुआ। उसी दिन के आदेश G.O.Ms.No.8 के अनुसार राज्य केंद्र के हर 1% महंगाई भत्ते पर 0.91% देता है, इसलिए आंध्र प्रदेश की दरें केंद्र से अलग दिखती हैं। स्रोत
आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA: 41.86%, 1 जनवरी 2025 से। स्रोत आंध्र प्रदेश ने 11 सितंबर 2026 के दो आदेशों से RPS 2022 वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से 37.31% से 40.04% (G.O.Ms.No.119) और 1 जनवरी 2025 से 41.86% (G.O.Ms.No.120) किया। बढ़ी दर सितंबर 2026 के वेतन के साथ अक्टूबर 2026 में नकद देय है; बकाया 2027 और 2028 में किस्तों में मिलेगा। राज्य केंद्र के हर 1% महंगाई भत्ते पर 0.91% देता है (G.O.Ms.No.8, 17 जनवरी 2022), इसलिए 41.86% केंद्र की 1 जनवरी 2025 की 55% दर से मेल खाती है; इसकी तुलना केंद्र की 60% दर से नहीं की जा सकती। 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 की किस्तों का कोई आदेश 22 अक्टूबर 2026 तक हमें नहीं मिला। आंध्र प्रदेश अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती।
आदेश: वित्त (HR.VI-PC&TA) विभाग का आदेश G.O.Ms.No.120, दिनांक 11-09-2026: RPS 2022 पर महंगाई भत्ता 01-01-2025 से मूल वेतन के 40.04% से बढ़कर 41.86%; उसी दिन के G.O.Ms.No.119 से यह 01-07-2024 से 37.31% से 40.04% हुआ था
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: G.O.Ms.No.68 (12 जुलाई 2023) से डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 12वां वेतन पुनरीक्षण आयोग बना; 21 जून 2024 को उनका इस्तीफ़ा स्वीकार हुआ। 1 अक्टूबर 2026 के G.O.Ms.No.200 से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दिनेश कुमार वेतन पुनरीक्षण आयुक्त बने; रिपोर्ट कार्यभार संभालने के एक साल के भीतर देनी है। आदेश में नहीं लिखा कि नया वेतन किस तारीख़ से लागू होगा। स्रोत
आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
आंध्र प्रदेश की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।
CGHS यहाँ उपलब्ध है: विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम।
केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →
क्या 8वां वेतन आयोग आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; आंध्र प्रदेश अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: G.O.Ms.No.68 (12 जुलाई 2023) से डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 12वां वेतन पुनरीक्षण आयोग बना; 21 जून 2024 को उनका इस्तीफ़ा स्वीकार हुआ। 1 अक्टूबर 2026 के G.O.Ms.No.200 से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दिनेश कुमार वेतन पुनरीक्षण आयुक्त बने; रिपोर्ट कार्यभार संभालने के एक साल के भीतर देनी है। आदेश में नहीं लिखा कि नया वेतन किस तारीख़ से लागू होगा।
आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA: 41.86%, 1 जनवरी 2025 से। आंध्र प्रदेश ने 11 सितंबर 2026 के दो आदेशों से RPS 2022 वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से 37.31% से 40.04% (G.O.Ms.No.119) और 1 जनवरी 2025 से 41.86% (G.O.Ms.No.120) किया। बढ़ी दर सितंबर 2026 के वेतन के साथ अक्टूबर 2026 में नकद देय है; बकाया 2027 और 2028 में किस्तों में मिलेगा। राज्य केंद्र के हर 1% महंगाई भत्ते पर 0.91% देता है (G.O.Ms.No.8, 17 जनवरी 2022), इसलिए 41.86% केंद्र की 1 जनवरी 2025 की 55% दर से मेल खाती है; इसकी तुलना केंद्र की 60% दर से नहीं की जा सकती। 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 की किस्तों का कोई आदेश 22 अक्टूबर 2026 तक हमें नहीं मिला। आंध्र प्रदेश अपने वेतनमान पर DA देता है, इसलिए इस दर की तुलना केंद्र की दर से नहीं की जा सकती। आदेश: वित्त (HR.VI-PC&TA) विभाग का आदेश G.O.Ms.No.120, दिनांक 11-09-2026: RPS 2022 पर महंगाई भत्ता 01-01-2025 से मूल वेतन के 40.04% से बढ़कर 41.86%; उसी दिन के G.O.Ms.No.119 से यह 01-07-2024 से 37.31% से 40.04% हुआ था
केंद्र सरकार के HRA के लिए आंध्र प्रदेश के कौन से शहर X या Y हैं?
विजयवाड़ा (Y), विशाखापत्तनम (Y), गुंटूर (Y), नेल्लोर (Y)। बाकी सब Z।