8th Pay Status

8वां वेतन आयोग और जम्मू और कश्मीर के कर्मचारी

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें जम्मू और कश्मीर में तैनात लोग भी हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारी केंद्र के वेतन नियमों पर हैं और आयोग की शर्तों में केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी शामिल हैं; रिपोर्ट उन पर कैसे लागू होगी, यह रिपोर्ट के बाद जारी आदेशों से तय होगा।

इस पेज की कुछ बातें पेंशनरों के आदेश या ऐसे आदेश पर आधारित हैं जिसे हम सीधे नहीं देख पाए। इन पर भरोसा करने से पहले अपने कोषागार या विभाग से पुष्टि करें।

जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।

जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारी

जम्मू-कश्मीर में 'जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (संशोधित) वेतन नियम, 2018' लागू हैं (एसआरओ-193, वित्त विभाग, 24 अप्रैल 2018), जो 1 जनवरी 2016 से लागू माने गए और असल में 1 अप्रैल 2018 से लागू हुए। वेतन 7वें वेतन आयोग जैसे लेवल वाले पे मैट्रिक्स में मिलता है, और यहां के आदेशों में '7वें वेतन आयोग की सिफारिशों' का ज़िक्र है। 2019 से जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है। स्रोत

जम्मू और कश्मीर के लिए हमें मिला सबसे ताज़ा सरकारी आदेश पेंशनरों का है: 1 जनवरी 2026 से 60%। कर्मचारियों का आदेश हमें नहीं मिला। स्रोत यह पेंशनरों का आदेश है; कर्मचारियों का आदेश हमें नहीं मिला। दैनिक जागरण (18 मई 2026) के अनुसार कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2026 से 60% डीए मिल रहा है, जो मई 2026 के वेतन से दिया गया।
आदेश: वित्त विभाग (कोड्स प्रभाग) का सरकारी आदेश संख्या 189-F of 2026, दिनांक 15 मई 2026: 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पाने वाले पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1.1.2026 से 58% से बढ़कर 60%; मंत्रिपरिषद के 30 अप्रैल 2026 के निर्णय संख्या 065/06/2026 के हवाले से

राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों में 'केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी' शामिल हैं। आयोग का 1 से 4 जून 2026 तक श्रीनगर दौरे का कार्यक्रम था, और उसने केंद्र के साथ जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के संगठनों को भी बातचीत के लिए बुलाया (सूचना संख्या 35/4/2026-VST/8CPC, 1 मई 2026)। इसे लागू करने का जम्मू-कश्मीर का कोई आदेश हमें नहीं मिला; आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। स्रोत

जम्मू और कश्मीर में केंद्र सरकार के कर्मचारी

केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:

जम्मू और कश्मीर की बाकी सभी जगहें Z श्रेणी में हैं: आज 10% HRA।

CGHS यहाँ उपलब्ध है: श्रीनगर, जम्मू।

केंद्रीय कर्मचारी: 8वें आयोग में अपनी संभावित सैलरी का अनुमान लगाएँ →

क्या 8वां वेतन आयोग जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?

अपने-आप नहीं। जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारी केंद्र के वेतन नियमों पर हैं, और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों में 'केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी' शामिल हैं। सिफ़ारिशें उन पर रिपोर्ट के बाद जारी आदेशों से ही लागू होंगी।

जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?

जम्मू और कश्मीर के लिए हमें मिला सबसे ताज़ा सरकारी आदेश पेंशनरों का है: 1 जनवरी 2026 से 60%। कर्मचारियों का आदेश हमें नहीं मिला। यह पेंशनरों का आदेश है; कर्मचारियों का आदेश हमें नहीं मिला। दैनिक जागरण (18 मई 2026) के अनुसार कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2026 से 60% डीए मिल रहा है, जो मई 2026 के वेतन से दिया गया। आदेश: वित्त विभाग (कोड्स प्रभाग) का सरकारी आदेश संख्या 189-F of 2026, दिनांक 15 मई 2026: 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पाने वाले पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1.1.2026 से 58% से बढ़कर 60%; मंत्रिपरिषद के 30 अप्रैल 2026 के निर्णय संख्या 065/06/2026 के हवाले से

केंद्र सरकार के HRA के लिए जम्मू और कश्मीर के कौन से शहर X या Y हैं?

श्रीनगर (Y), जम्मू (Y)। बाकी सब Z।