8वां वेतन आयोग और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिनमें हिमाचल प्रदेश में तैनात लोग भी हैं। हिमाचल प्रदेश के अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार तय करती है।
जाँचा गया 22 अक्टूबर 2026। राज्य के आदेश बदलते रहते हैं; ताज़ा जानकारी अपने कोषागार या विभाग से मिलाएँ।
हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश में राज्य कर्मचारियों का वेतन 'हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022' से तय होता है। ये नियम 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित हुए और 1 जनवरी 2016 से लागू माने गए। वेतन मैट्रिक्स राज्य के अपने 2022 के नियमों में तय है। यह वेतन संशोधन केंद्र के सातवें वेतन आयोग के लागू होने के छह साल बाद आया। महंगाई भत्ता भी राज्य अपने आदेशों से तय करता है और यह केंद्र से पीछे चलता है: 3 जनवरी 2022 के आदेश में इन नियमों के तहत 1 जुलाई 2016 से 2% से लेकर 1 जुलाई 2021 से 28% तक की दरें तय हुईं, और सबसे नए आदेश (15 अक्टूबर 2025) में 1 जुलाई 2023 से देय किस्त के बदले 45% दिया गया। स्रोत
हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA: 45%, 1 जुलाई 2023 से। स्रोत 22 अक्टूबर 2026 तक हिमाचल में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45% है। यह दर वित्त विभाग के 15 अक्टूबर 2025 के आदेश से तय हुई, जिसमें भत्ता 42% से बढ़ाकर 45% किया गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से देय किस्त के बदले की गई थी। नकद भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन से शुरू हुआ और 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का बकाया अक्टूबर 2025 में मिला। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया पर अलग से फैसला होना है। केंद्र में यह दर 60% है, इसलिए राज्य काफी पीछे है। जो कर्मचारी अब भी एनपीएस या यूपीएस में हैं, उन्हें 10 अक्टूबर 2024 और 3 फरवरी 2026 के आदेशों के तहत केंद्र की दर से महंगाई भत्ता मिलता है।
आदेश: वित्त (विनियम) विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin(C)-B(7)-1/2021, दिनांक 15 अक्टूबर 2025: HP सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से देय किस्त के बदले 3 अंक बढ़कर 42% से 45%; नकद भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन से, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 का बकाया अक्टूबर 2025 में, और 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 के बकाये पर अलग आदेश
राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: 22 अक्टूबर 2026 तक हिमाचल सरकार का ऐसा कोई आदेश, बजट भाषण या प्रेस विज्ञप्ति नहीं मिली, जिसमें नया वेतन आयोग बनाने या राज्य कर्मचारियों पर आठवां वेतन आयोग लागू करने की बात हो। पिछली बार हिमाचल का वेतन संशोधन केंद्र के सातवें वेतन आयोग के लागू होने के लगभग छह साल बाद, 2022 में आया था।
हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स और DA हर जगह एक है। HRA और परिवहन भत्ता दफ़्तर के शहर पर निर्भर है:
हिमाचल प्रदेश का कोई शहर X या Y सूची में नहीं है, इसलिए यहाँ केंद्र सरकार का HRA Z दर पर है: आज मूल वेतन का 10% (कम से कम ₹1,800)।
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क्या 8वां वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा?
अपने-आप नहीं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है; हिमाचल प्रदेश अपने कर्मचारियों का वेतन ख़ुद तय करता है। राज्य कर्मचारियों का अगला वेतन पुनरीक्षण: 22 अक्टूबर 2026 तक हिमाचल सरकार का ऐसा कोई आदेश, बजट भाषण या प्रेस विज्ञप्ति नहीं मिली, जिसमें नया वेतन आयोग बनाने या राज्य कर्मचारियों पर आठवां वेतन आयोग लागू करने की बात हो। पिछली बार हिमाचल का वेतन संशोधन केंद्र के सातवें वेतन आयोग के लागू होने के लगभग छह साल बाद, 2022 में आया था।
हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA कितना है?
हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का DA: 45%, 1 जुलाई 2023 से। 22 अक्टूबर 2026 तक हिमाचल में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45% है। यह दर वित्त विभाग के 15 अक्टूबर 2025 के आदेश से तय हुई, जिसमें भत्ता 42% से बढ़ाकर 45% किया गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से देय किस्त के बदले की गई थी। नकद भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन से शुरू हुआ और 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का बकाया अक्टूबर 2025 में मिला। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया पर अलग से फैसला होना है। केंद्र में यह दर 60% है, इसलिए राज्य काफी पीछे है। जो कर्मचारी अब भी एनपीएस या यूपीएस में हैं, उन्हें 10 अक्टूबर 2024 और 3 फरवरी 2026 के आदेशों के तहत केंद्र की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। आदेश: वित्त (विनियम) विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin(C)-B(7)-1/2021, दिनांक 15 अक्टूबर 2025: HP सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से देय किस्त के बदले 3 अंक बढ़कर 42% से 45%; नकद भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन से, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 का बकाया अक्टूबर 2025 में, और 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 के बकाये पर अलग आदेश
केंद्र सरकार के HRA के लिए हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर X या Y हैं?
कोई नहीं; सभी जगहें Z श्रेणी में हैं।